हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट मामले में दो आरोपी बरी, अदालत में नहीं टिक सके सबूत
बिलासपुर। वर्ष 2022 में सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा में हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आदित्य जोशी की अदालत ने रोशन घृतलहरे और राजकुमार मिरी को हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त करार दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के दौरान आरोपियों ने प्रार्थी पर हमला किया था और पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण गवाह अदालत में आरोपियों की पहचान नहीं कर सके। वहीं, प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहियों में भी विरोधाभास सामने आया।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त और ठोस सबूत नहीं हैं। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद पाया कि आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं हो सके। इसके आधार पर दोनों आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया गया।
इस फैसले के साथ करीब चार साल पुराने मामले का न्यायिक पटाक्षेप हो गया।













