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बलौदाबाजार हिंसा मामले में आरोपियों को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज

बलौदाबाजार हिंसा मामले में आरोपियों को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज

 

बिलासपुर। बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार आरोपियों को फिलहाल राहत नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले में दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया।

 

बताया जा रहा है कि बलौदाबाजार में हुई हिंसा और आगजनी की घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, हिंसा फैलाने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

 

सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से जमानत की मांग की गई, लेकिन राज्य सरकार ने इसका विरोध किया। सरकार की ओर से कहा गया कि घटना बेहद गंभीर थी और इससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी थी।

 

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर हैं, इसलिए इस समय जमानत देना उचित नहीं होगा। कोर्ट के फैसले के बाद आरोपियों को जेल में ही रहना होगा।

 

गौरतलब है कि बलौदाबाजार हिंसा मामले की जांच अब भी जारी है और पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है।

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