बिलासपुर केंद्रीय जेल बना नो-फ्लाई जोन, 500 मीटर दायरे में ड्रोन उड़ाने पर होगी कार्रवाई
बिलासपुर। केंद्रीय जेल की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने केंद्रीय जेल परिसर और उसके 500 मीटर के दायरे को तत्काल प्रभाव से “नो-फ्लाई जोन” घोषित कर दिया है। अब इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जेल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। जेल महानिदेशक के निर्देश और पुलिस प्रशासन की अनुशंसा के बाद यह निर्णय लिया गया। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन के माध्यम से जेल परिसर की निगरानी, प्रतिबंधित वस्तुओं की आपूर्ति या सुरक्षा में सेंध लगाने जैसी आशंकाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नो-फ्लाई जोन घोषित होने के बाद अब जेल के आसपास 500 मीटर की सीमा में ड्रोन संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों और ड्रोन संचालकों से आदेश का पालन करने की अपील की है तथा चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।













