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मैनपावर सप्लाई घोटाले में अनवर ढेबर को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

मैनपावर सप्लाई घोटाले में अनवर ढेबर को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित मैनपावर सप्लाई घोटाले में कारोबारी अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले को गंभीर आर्थिक अपराध मानते हुए कहा कि ऐसे मामलों का सीधा असर देश की आर्थिक व्यवस्था और जनता के भरोसे पर पड़ता है।

 

मामला छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) में मैनपावर सप्लाई और ओवरटाइम भुगतान में कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के अनुसार, कर्मचारियों की सप्लाई करने वाली एजेंसियों से बिल पास कराने के बदले कमीशन मांगा जाता था। आरोप है कि इस पूरे नेटवर्क में अनवर ढेबर की अहम भूमिका थी।

 

एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) की जांच में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सबूत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि घोटाले के जरिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया और कई स्तरों पर भ्रष्टाचार हुआ।

 

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बड़े आर्थिक अपराध सुनियोजित साजिश का हिस्सा होते हैं और इनसे शासन व्यवस्था में जनता का विश्वास कमजोर होता है। कोर्ट ने यह भी माना कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल जमानत देना उचित नहीं होगा।

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