बिलासपुर के होटल-रेस्टोरेंट में एनालॉग पनीर पर सख्ती, परोसने पर होगी कार्रवाई
बिलासपुर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बिलासपुर जिले के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों को एनालॉग पनीर (कृत्रिम पनीर) के उपयोग को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित एनालॉग पनीर का उपयोग या परोसना पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने सभी खाद्य कारोबार संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे केवल मानक गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का ही उपयोग करें और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता न करें। निरीक्षण दल लगातार होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों की जांच करेगा तथा नियमों का उल्लंघन मिलने पर लाइसेंस निलंबन सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी होटल या रेस्टोरेंट में प्रतिबंधित या संदिग्ध खाद्य सामग्री के उपयोग की जानकारी मिले तो इसकी सूचना विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।













