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₹50 हजार तक की होल्ड रकम का रिफंड अब आसान, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं; थाने में ₹100 के बॉन्ड से मिलेगा पैसा

₹50 हजार तक की होल्ड रकम का रिफंड अब आसान, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं; थाने में ₹100 के बॉन्ड से मिलेगा पैसा

 

रायपुर। साइबर ठगी या अन्य मामलों में बैंक खाते में होल्ड की गई छोटी रकम को वापस पाने के लिए पीड़ितों को अब हर बार कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई व्यवस्था के तहत ₹50,000 तक की होल्ड रकम को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद थाने के स्तर पर ही वापस किया जा सकेगा।

 

इस प्रक्रिया में पीड़ित को संबंधित थाने में महज ₹100 के बॉन्ड पर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। पुलिस द्वारा मामले की जांच और रकम पर किसी अन्य दावे की स्थिति की जांच के बाद पात्र पाए जाने पर राशि वापस करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

 

साइबर ठगी के मामलों में मिलेगी राहत

 

अक्सर साइबर अपराध की शिकायत के बाद पीड़ित के खाते में आई या उससे संबंधित रकम को बैंक स्तर पर होल्ड कर दिया जाता है। रकम वापस पाने के लिए पीड़ितों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। नई व्यवस्था का उद्देश्य छोटी रकम के मामलों में प्रक्रिया को सरल और तेज करना है।

 

₹50 हजार से अधिक रकम पर अलग प्रक्रिया

 

बताया गया है कि ₹50,000 से अधिक की होल्ड रकम के मामलों में पहले की तरह संबंधित कानूनी प्रक्रिया और सक्षम न्यायालय के आदेश की आवश्यकता हो सकती है। इससे छोटी रकम वाले मामलों में पुलिस और न्यायालय दोनों पर अनावश्यक बोझ कम होने की उम्मीद है।

 

नई व्यवस्था से साइबर अपराध के पीड़ितों को राहत मिलेगी और लंबे समय से अटकी छोटी रकम को वापस पाने की प्रक्रिया भी आसान हो सकेगी।

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