रायपुर अंधविश्वास मौत मामला: ‘चमत्कारी इलाज’ के नाम पर हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास
रायपुर में अंधविश्वास और झोलाछाप इलाज के नाम पर महिला की मौत के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी ईश्वरी साहू को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार, आरोपी ने तथाकथित “चमत्कारी इलाज” के जरिए पीड़िता का उपचार करने का दावा किया था। इसी दौरान की गई अमानवीय और गैरवैज्ञानिक हरकतों के चलते महिला की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि यह पूरा घटनाक्रम अंधविश्वास और टोनही प्रताड़ना से जुड़ा था।
अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपी की करतूत सीधे तौर पर महिला की मौत का कारण बनी। इस आधार पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए आरोपी को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इस फैसले को अंधविश्वास के खिलाफ एक सख्त संदेश माना जा रहा है। साथ ही, टोनही प्रताड़ना जैसे मामलों पर कानून की सख्ती को भी यह निर्णय रेखांकित करता है।













