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14-16 हफ्ते की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति, डीएनए सैंपल सुरक्षित रखने के निर्देश

14-16 हफ्ते की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति, डीएनए सैंपल सुरक्षित रखने के निर्देश

 

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 14 से 16 सप्ताह की गर्भवती महिला को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भ्रूण का डीएनए सैंपल सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि भविष्य में जांच और कानूनी प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जा सके।

 

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि महिला की शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए गर्भसमापन की अनुमति देना आवश्यक है। कोर्ट ने संबंधित अस्पताल और मेडिकल टीम को नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

 

साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि डीएनए सैंपल को सुरक्षित रखा जाए, ताकि यदि मामले में किसी प्रकार की आपराधिक जांच या साक्ष्य की जरूरत पड़े तो उसका उपयोग किया जा सके।

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