सौतेली बेटी से दुष्कर्म मामले में आरोपी पिता को हाईकोर्ट से राहत नहीं, अपील खारिज
बिलासपुर। सौतेली बेटी से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी पिता को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपी की अपील खारिज कर दी।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता के बयान, मेडिकल साक्ष्य और अन्य गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं। ऐसे में सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
गौरतलब है कि आरोपी ने अपनी सौतेली नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अपील को निरस्त कर दिया और निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया।













