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रायपुर डबल मर्डर केस में उम्रकैद बरकरार, हाईकोर्ट ने आरोपी की अपील खारिज की

रायपुर डबल मर्डर केस में उम्रकैद बरकरार, हाईकोर्ट ने आरोपी की अपील खारिज की

 

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के चर्चित डबल मर्डर मामले में दोषी युवक की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि मामले में पेश किए गए परिस्थितिजन्य, मेडिकल और वैज्ञानिक साक्ष्य आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं।

 

जानकारी के अनुसार, आरोपी विक्की उर्फ सुखीराम यादव पर पहले महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। वहीं महिला की नाबालिग बेटी से जुड़े पॉक्सो केस में भी वह आरोपी था। जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी ने जनवरी 2021 में महिला और उसकी बेटी की हत्या कर दी थी।

 

अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने पहले महिला पर चाकू से हमला किया और बाद में उसकी बेटी को रेलवे ट्रैक के पास छोड़ दिया, जहां मालगाड़ी की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मामले की जांच में पुलिस ने आरोपी के पास से खून से सना चाकू और कपड़े बरामद किए थे। एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट में भी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले।

 

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी के खिलाफ सबूतों की पूरी कड़ी मजबूत है और ट्रायल कोर्ट का फैसला सही है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी की अपील खारिज करते हुए उम्रकैद की सजा को कायम रखा।

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