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आरटीई एडमिशन मामले में हाई कोर्ट सख्त, पूछा- एक सीट पर गरीब बच्चों को दाखिला तो क्या चार बच्चों से चल रहा स्कूल?


आरटीई एडमिशन मामले में हाई कोर्ट सख्त, पूछा- एक सीट पर गरीब बच्चों को दाखिला तो क्या चार बच्चों से चल रहा स्कूल?

छत्तीसगढ़ में आरटीई एडमिशन को लेकर चल रहे विवाद पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कड़ा सवाल पूछा है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि किसी निजी स्कूल में सिर्फ एक सीट पर ही गरीब बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है, तो क्या वहां केवल चार बच्चों से स्कूल संचालित हो रहा है। कोर्ट ने इस व्यवस्था पर आश्चर्य जताते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी पूछा कि बड़े निजी स्कूलों में गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों का प्रवेश आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से सीट आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि आरटीई के तहत उपलब्ध सीटों की जानकारी ऑनलाइन सार्वजनिक की जाए।

मामले में यह भी सामने आया कि इस सत्र में आरक्षित सीटों की संख्या में करीब 30 हजार की कमी आई है। इस पर हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से शपथ पत्र के जरिए जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।

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