हसदेव नदी में रेत खनन का टेंडर हाई कोर्ट ने किया निरस्त
खबर के अनुसार, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हसदेव नदी में रेत खदान के लिए जारी टेंडर को निरस्त कर दिया है। मामले में याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि जिले में वैध जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) उपलब्ध नहीं है और पुरानी रिपोर्ट की पांच साल की अवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसे में नई रिपोर्ट के बिना रेत खनन के लिए टेंडर जारी करना नियमों के खिलाफ है।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पर्यावरणीय नियमों और खनन प्रक्रिया का पालन नहीं होने पर गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने माना कि वैध सर्वेक्षण रिपोर्ट के अभाव में जारी टेंडर प्रक्रिया उचित नहीं है, जिसके बाद टेंडर को निरस्त करने का आदेश दिया गया।
इस फैसले के बाद क्षेत्र में प्रस्तावित रेत खनन प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गई है। मामले को लेकर प्रशासन और खनन विभाग में हलचल तेज हो गई है।













