मुहर्रम और उर्स में डीजे व आतिशबाजी पर रोक, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुहर्रम और उर्स के आयोजनों को लेकर प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। धार्मिक आयोजनों, जुलूसों और दरगाहों में डीजे बजाने तथा आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शांतिपूर्ण और मर्यादित तरीके से किया जाए। ध्वनि प्रदूषण और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डीजे, तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम और आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है। आयोजकों को निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित आयोजकों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी समुदायों से सहयोग की अपील करते हुए त्योहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का आग्रह किया है।













