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16 साल की कानूनी लड़ाई के बाद पिता को मिला इंसाफ, बीमा कंपनी को 1.21 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश

16 साल की कानूनी लड़ाई के बाद पिता को मिला इंसाफ, बीमा कंपनी को 1.21 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश

 

रायपुर में एक पिता ने अपने बेटे की मौत के बाद बीमा राशि पाने के लिए 16 वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार उन्हें न्याय मिला। अदालत ने बीमा कंपनी को ब्याज सहित 1 करोड़ 21 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।

 

जानकारी के अनुसार, रायपुर निवासी अरविंद सेलारका के बेटे सौरभ की दुर्घटना में मौत हो गई थी। घटना के बाद परिवार ने बीमा क्लेम किया, लेकिन बीमा कंपनी ने भुगतान से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित पिता ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

 

लंबी सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने बीमा कंपनी की दलीलों को खारिज करते हुए परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने बीमा कंपनी को मूल राशि के साथ ब्याज जोड़कर कुल 1.21 करोड़ रुपये का भुगतान करने के निर्देश दिए।

 

इस फैसले को उपभोक्ता अधिकारों और न्याय व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परिवार ने फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि वर्षों की संघर्षपूर्ण लड़ाई के बाद उन्हें न्याय मिला है।

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