शीर्षक: नौ साल से जेल में बंद आरोपी की अपील में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, लीगल एड के वकील को बदला
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नौ साल से जेल में बंद एक आरोपी की लंबित अपील पर सुनवाई में लगातार हो रही देरी को गंभीरता से लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लीगल एड के अधिवक्ता की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए उन्हें हटाकर नए अमिकस क्यूरी (न्यायालय मित्र) की नियुक्ति के निर्देश दिए।
मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि लंबे समय से जेल में बंद आरोपी की अपील का समय पर निपटारा होना न्याय के हित में आवश्यक है। अदालत ने टिप्पणी की कि लीगल एड के माध्यम से नियुक्त अधिवक्ता की लापरवाही के कारण मामले में अनावश्यक विलंब हुआ, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने नए अधिवक्ता की नियुक्ति कर मामले की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि लंबे समय से लंबित अपील का जल्द निस्तारण किया जा सके।











