दस्तावेजी सबूत नहीं मिले, 12.23 लाख रुपए का मुआवजा दावा खारिज
बिलासपुर। श्रम न्यायालय बिलासपुर ने ट्रैक्टर दुर्घटना में मृत चालक के परिजनों द्वारा दायर 12.23 लाख रुपए के मुआवजा दावे को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत मुआवजा पाने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध तथा दुर्घटना के दौरान कार्यरत होने के पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
मामले में दावा किया गया था कि मृतक ट्रैक्टर चालक के रूप में कार्यरत था और ड्यूटी के दौरान हुई दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। इसके आधार पर परिजनों ने मुआवजे की मांग की थी। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच में न्यायालय को दावे के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि केवल मौखिक दावों के आधार पर मुआवजा स्वीकृत नहीं किया जा सकता। आवश्यक दस्तावेजों और रोजगार संबंधी प्रमाणों के अभाव में दावा कानूनी रूप से टिक नहीं पाया। इसके चलते 12 लाख 23 हजार रुपए का मुआवजा दावा निरस्त कर दिया गया।













