दंतेवाड़ा पत्रकार हत्याकांड: आरोपी की याचिका खारिज, 80 किमी जंगल मार्ग का हवाला
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पत्रकार हत्याकांड से जुड़े मामले में राहत पाने की कोशिश कर रहे आरोपी को झटका लगा है। अदालत ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उसने अपने केस को स्थानांतरित करने की मांग की थी।
मामले में आरोपी का तर्क था कि उसे अदालत तक पहुंचने के लिए लगभग 80 किलोमीटर लंबे दुर्गम जंगल मार्ग से गुजरना पड़ता है, जिससे उसकी जान को खतरा है। इसी आधार पर उसने केस को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की थी।
हालांकि, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की जगदलपुर खंडपीठ ने इस दलील को पर्याप्त नहीं माना और याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल दूरी या रास्ते की कठिनाई के आधार पर केस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
यह मामला दंतेवाड़ा में हुए पत्रकार की हत्या से जुड़ा है, जिसमें आरोपी के खिलाफ पहले से ही न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। अदालत के इस फैसले के बाद अब मामले की सुनवाई यथावत जारी रहेगी।
निष्कर्ष:
हाईकोर्ट के फैसले से साफ है कि सुरक्षा और दूरी जैसे कारणों को केस ट्रांसफर के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना गया, और अब आरोपी को मौजूदा अदालत में ही सुनवाई का सामना करना होगा।













