रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवैध रूप से भारत में रह रही उज्बेकिस्तान की युवतियों के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। यह मामला उन विदेशी महिलाओं से जुड़ा है जिन्हें बिना वैध दस्तावेज के रहने के आरोप में हिरासत में लिया गया था।
जानकारी के अनुसार, रायपुर में कुछ उज्बेकिस्तान की युवतियों को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया था। जांच में उनके पास वैध वीजा या जरूरी दस्तावेज नहीं पाए गए, जिसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया।
इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें हिरासत को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे मामले की विस्तृत जानकारी मांगी है और पूछा है कि किन परिस्थितियों में इन विदेशी नागरिकों को हिरासत में रखा गया है।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विदेशी नागरिकों के अवैध रूप से देश में रहने के मामलों में कानून के तहत कार्रवाई जरूरी है, लेकिन प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।
फिलहाल, कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।













