
छत्तीसगढ़ में परिवहन SI भर्ती के नियम बदले, 74 पदों का नया फॉर्मूला; कांस्टेबल-हेड कांस्टेबल सीमित परीक्षा से बाहररायपुर। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने परिवहन उप निरीक्षक (Transport Sub Inspector) के पदों पर भर्ती और पदोन्नति के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत विभाग में स्वीकृत कुल 74 पदों को तीन अलग-अलग माध्यमों से भरा जाएगा।50 प्रतिशत पदों पर होगी सीधी भर्तीसंशोधित नियमों के अनुसार परिवहन उप निरीक्षक के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के माध्यम से होगी।इसके अलावा 35 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि बाकी 15 प्रतिशत पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए भरे जाएंगे।सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का दायरा बदलानए नियमों में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पात्रता को भी बदल दिया गया है। अब इस परीक्षा में परिवहन विभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारी ही शामिल हो सकेंगे। पहले विभाग के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी इस परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान था।संशोधित नियमों के बाद कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल अब सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से परिवहन उप निरीक्षक बनने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे।10 साल की नियमित सेवा अनिवार्यसीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए भी कड़ी पात्रता निर्धारित की गई है। कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि पूरी होना जरूरी होगा। इसके साथ ही उसे कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करनी होगी।यह सेवा स्थायी या स्थानापन्न हैसियत में की गई होनी चाहिए। पात्रता के लिए छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी परिवहन सेवा भर्ती नियम, 2013 में निर्धारित अन्य शर्तों को भी पूरा करना होगा।74 पदों का इस तरह होगा बंटवारानए नियमों के तहत 74 स्वीकृत पदों का लगभग यह विभाजन होगा—- करीब 37 पद — सीधी भर्ती- करीब 26 पद — विभागीय पदोन्नति- करीब 11 पद — सीमित प्रतियोगिता परीक्षाइस बदलाव के बाद परिवहन उप निरीक्षक के पदों पर बाहरी अभ्यर्थियों और विभागीय कर्मचारियों के लिए भर्ती के अलग-अलग रास्ते निर्धारित हो गए हैं।भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलानए नियमों का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि परिवहन उप निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती का हिस्सा 50 प्रतिशत रहेगा, जबकि विभागीय पदोन्नति के लिए 35 प्रतिशत पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा अब केवल निर्धारित पात्रता वाले लिपिक वर्गीय कर्मचारियों तक सीमित रहेगी।नए प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होने के बाद आगामी परिवहन उप निरीक्षक भर्ती इसी संशोधित व्यवस्था के अनुसार किए जाने का प्रावधान है।












