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कोल लेवी घोटाले में बड़ा फैसला: सूर्यकांत तिवारी के ड्राइवर की जमानत याचिका खारिज

कोल लेवी घोटाले में बड़ा फैसला: सूर्यकांत तिवारी के ड्राइवर की जमानत याचिका खारिज

 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोल लेवी घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के ड्राइवर नारायण साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत साक्ष्य मौजूद हैं।

 

जानकारी के अनुसार, जांच एजेंसियों ने नारायण साहू को अवैध कोल लेवी वसूली नेटवर्क का सक्रिय सदस्य बताया है। जांच में सामने आया कि वह केवल ड्राइवर नहीं था, बल्कि अवैध वसूली और पैसों के लेन-देन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था।

 

ईडी की शिकायत के आधार पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने वर्ष 2024 में मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान आयकर विभाग की छापेमारी में मिली डायरियों में “नारायण” नाम से कई एंट्रियां सामने आई थीं। एजेंसियों के मुताबिक, ये एंट्रियां करीब 13 करोड़ रुपए की अवैध वसूली से जुड़ी थीं।

 

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि आरोपी को जमानत दिए जाने पर जांच प्रभावित हो सकती है और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी बनी रहेगी। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया।

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