बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया नियम: अब कनेक्शन का लोड बढ़ाने पर अतिरिक्त शुल्क दिसंबर में बिल में जुड़ेगा
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब उपभोक्ताओं द्वारा बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ाने पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क तत्काल नहीं लिया जाएगा। इसके बजाय यह राशि दिसंबर माह के बिजली बिल में जोड़कर वसूली जाएगी।
पावर कंपनी के इस फैसले का उद्देश्य लोड वृद्धि की प्रक्रिया को सरल बनाना और उपभोक्ताओं को तत्काल अतिरिक्त भुगतान के बोझ से राहत देना है। नए प्रावधान के अनुसार, लोड बढ़वाने वाले उपभोक्ताओं का अतिरिक्त शुल्क एक साथ दिसंबर के बिल में शामिल किया जाएगा।
कंपनी का मानना है कि इस व्यवस्था से लोड वृद्धि संबंधी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं को भुगतान की बेहतर सुविधा मिलेगी। नए नियम के अनुसार आगे होने वाली लोड वृद्धि के मामलों में यही व्यवस्था लागू रहेगी।













