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सुप्रीम कोर्ट सख्त: छत्तीसगढ़ में 848 विशेष शिक्षकों की भर्ती दो महीने में पूरी करने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट सख्त: छत्तीसगढ़ में 848 विशेष शिक्षकों की भर्ती दो महीने में पूरी करने के निर्देश

 

रायपुर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पढ़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने राज्य में विशेष शिक्षकों की भारी कमी पर नाराजगी जताते हुए खाली पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में करीब 49 हजार दिव्यांग बच्चों के लिए पर्याप्त विशेष शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं।

 

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि 848 विशेष शिक्षकों के रिक्त पदों पर दो महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। अदालत ने यह भी पूछा है कि अब तक इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

 

मामले में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) और RCI मान्यता प्राप्त योग्यता को लेकर भी चर्चा हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नियमों के अनुसार होनी चाहिए ताकि दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

 

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से विशेष शिक्षकों की कमी बनी हुई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब भर्ती प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। शिक्षा विभाग को जल्द विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया है।

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