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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई शुरू, ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए नए नियम जारी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई शुरू, ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए नए नियम जारी

 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान न्यायिक कार्यों को सुचारु बनाए रखने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब अवकाश अवधि में भी वर्चुअल माध्यम से सुनवाई की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए हाईकोर्ट प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है।

 

जारी निर्देशों के अनुसार, समर वेकेशन के दौरान जरूरी मामलों की सुनवाई वेकेशन बेंच के माध्यम से की जाएगी। अधिवक्ता और पक्षकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। हाईकोर्ट ने यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को तेज और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उठाया है।

 

हाईकोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवकाश के दौरान केवल अत्यावश्यक मामलों पर सुनवाई होगी। इसके लिए संबंधित पक्षों को अर्जेंट आवेदन प्रस्तुत करना होगा। वहीं जमानत संबंधी मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

 

समर वेकेशन के दौरान हाईकोर्ट की रजिस्ट्री भी निर्धारित समय तक खुली रहेगी, ताकि फाइलिंग और अन्य जरूरी कार्य प्रभावित न हों। कोर्ट प्रशासन का कहना है कि नई व्यवस्था से न्यायिक कामकाज में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी।

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