रांची/नई दिल्ली: झारखंड शराब घोटाला मामला में बड़ी राहत देते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को अग्रिम जमानत (anticipatory bail) दे दी है।
कोर्ट ने यह राहत उस याचिका पर सुनवाई के बाद दी, जिसमें टुटेजा ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। जानकारी के अनुसार, अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें यह राहत प्रदान की।
टुटेजा पहले से ही कथित शराब घोटाले से जुड़े कई मामलों में जांच के दायरे में हैं। इस पूरे प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और अन्य एजेंसियां कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही हैं।
गौरतलब है कि शराब घोटाले से जुड़े मामलों में अलग-अलग स्तर पर कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और अदालतों में जमानत को लेकर लगातार सुनवाई हो रही है।
इस फैसले के बाद टुटेजा को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, हालांकि मामले की जांच जारी रहेगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया भी चलती रहेगी।













