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छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट की रोक, दिव्यांग आरक्षण को लेकर विवाद

छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट की रोक, दिव्यांग आरक्षण को लेकर विवादबिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस फैसले के बाद भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। <escape>citeturn393590view0</escape>दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण को लेकर दायर हुई याचिकामामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश कृष्णराम महापात्र की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने अदालत में दलील दी कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन पूर्ण दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती विज्ञापन में आरक्षण से संबंधित प्रावधानों और शर्तों के कारण पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। इससे उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।भर्ती विज्ञापन और आरक्षण रोस्टर को दी गई चुनौतीयाचिका में भर्ती विज्ञापन की शर्तों और आरक्षण रोस्टर पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।याचिका के अनुसार, विज्ञापन में दिव्यांगों की कुछ श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान है, लेकिन पूर्ण दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को इससे वंचित रखा गया है। इसी मुद्दे को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी।राज्य सरकार से मांगा जवाबमामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। अदालत ने भर्ती परीक्षाओं पर भी रोक लगा दी है। अब आगे की प्रक्रिया राज्य सरकार के जवाब और अदालत के आगामी निर्देशों पर निर्भर करेगी।अभ्यर्थियों को आगे के आदेश का इंतजारभर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। परीक्षा की तारीखों और भर्ती प्रक्रिया को लेकर आगे क्या निर्णय होगा, इस पर अभ्यर्थियों की नजर रहेगी।फिलहाल, भर्ती परीक्षाओं पर लगी रोक से संबंधित विस्तृत जानकारी और आगे के निर्देशों के लिए हाई कोर्ट के आधिकारिक आदेश तथा संबंधित भर्ती प्राधिकरण की अधिसूचनाओं पर नजर रखना जरूरी है।

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