
बेटे की आत्महत्या के बाद बहू को धमकी मामले में ससुर की याचिका खारिज
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बेटे की आत्महत्या के बाद उसकी पत्नी को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में ससुर की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले में निचली अदालत की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।
मामले के अनुसार, युवक ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उसकी पत्नी ने ससुर पर धमकी देने सहित अन्य आरोप लगाए थे। इस मामले में ससुर की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
हाई कोर्ट ने मामले के तथ्यों और उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद संबंधित निचली अदालत में चल रही कार्यवाही जारी रहेगी।













