एनडीपीएस केस में जांच की गंभीर खामियों पर हाईकोर्ट सख्त, 7 आरोपियों को किया बरी; डीजीपी को कार्रवाई के निर्देश
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एनडीपीएस (NDPS) एक्ट से जुड़े एक मामले में जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाए जाने पर सात आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, जिससे अभियोजन का मामला कमजोर पड़ गया।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि जांच में बार-बार हो रही प्रक्रियागत लापरवाही गंभीर चिंता का विषय है। अदालत ने तलाशी, जब्ती और साक्ष्य संकलन से जुड़ी कई अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कानून के प्रावधानों का सख्ती से पालन जरूरी है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश की प्रति छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (DGP) को भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जांच में हुई चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने तथा भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकने के लिए मानक कार्यप्रणाली (SOP) लागू करने को कहा है।












