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रायपुर डबल मर्डर केस में उम्रकैद बरकरार, हाईकोर्ट ने आरोपी की अपील खारिज

रायपुर डबल मर्डर केस में उम्रकैद बरकरार, हाईकोर्ट ने आरोपी की अपील खारिज

 

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के चर्चित डबल मर्डर मामले में दोषी युवक की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी की अपील खारिज कर दी।

 

मामला जनवरी 2021 का है, जिसमें आरोपी विक्की उर्फ सुखीराम यादव पर महिला रोमा यादव और उसकी नाबालिग बेटी महिरा की हत्या का आरोप था। बताया गया कि महिला ने पहले आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था और वह जमानत पर बाहर आया था।

 

प्रॉसिक्यूशन के अनुसार आरोपी ने महिला की धारदार हथियार से हत्या की और बच्ची को रेलवे ट्रैक के पास छोड़ दिया, जहां ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से खून से सना चाकू और कपड़े बरामद किए थे। एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट में भी अहम सबूत मिले।

 

हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में पेश किए गए परिस्थितिजन्य, वैज्ञानिक और मेडिकल साक्ष्य आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। अदालत ने इसे बेहद क्रूर अपराध मानते हुए उम्रकैद की सजा को सही ठहराया।

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