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शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

 

छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

 

मामला वर्ष 2019 से 2023 के बीच कथित शराब सिंडिकेट और अवैध कमीशन वसूली से जुड़ा है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि सरकारी शराब दुकानों के संचालन में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार किया गया, जिससे राज्य सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ।

 

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने लंबी न्यायिक हिरासत और ट्रायल में देरी का हवाला देते हुए जमानत की मांग की। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अनवर ढेबर इस पूरे सिंडिकेट के प्रमुख किरदारों में शामिल हैं और मामले की जांच अभी भी जारी है।

 

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी।

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