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बिलासपुर: गरबा की वेशभूषा में सिगरेट और पिस्टलनुमा वस्तु का प्रदर्शन, वायरल वीडियो पर 9 आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर: गरबा की वेशभूषा में सिगरेट और पिस्टलनुमा वस्तु का प्रदर्शन, वायरल वीडियो पर 9 आरोपी गिरफ्तारबिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गरबा नृत्य की वेशभूषा में सिगरेट का सेवन करने और हाथ में पिस्टल जैसी वस्तु लेकर वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू की है।गरबा टिकट और मेकअप के प्रचार के लिए बनाया गया था वीडियोपुलिस के अनुसार, एक शिकायतकर्ता ने सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि एक महिला अपने महिला और पुरुष सहयोगियों के साथ गरबा नृत्य की वेशभूषा में सिगरेट का सेवन करते हुए और हाथ में पिस्टलनुमा वस्तु लेकर वीडियो बना रही थी। आरोप है कि इस वीडियो को गरबा टिकट और मेकअप के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से तैयार किया गया था। बाद में इसे इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया।शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया अपराधशिकायतकर्ता ने वीडियो में दिखाई गई गतिविधियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के प्रति गलत संदेश जा सकता है। साथ ही, ऐसी सामग्री से युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका भी व्यक्त की गई।शिकायत और उपलब्ध वीडियो के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने अपराध क्रमांक 1390/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 299 और 3(5) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया।आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भीपुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए बाउंड ओवर की प्रक्रिया भी की जा रही है।सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर पुलिस की चेतावनीइस मामले के बाद बिलासपुर पुलिस ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से जिम्मेदारी के साथ सामग्री पोस्ट करने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि लाइक, व्यूज और प्रचार हासिल करने के लिए धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपराओं और प्रतीकों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने या हथियारनुमा वस्तुओं का प्रदर्शन करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को बिना सत्यापन के आगे साझा न करें और सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक इस्तेमाल करें।

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